छत्तीसगढ़

झूठे बयान दर्ज कराने का आरोप, EOW/ACB के अधिकारियों को नोटिस, भूपेश का पोस्ट

रायपुर। कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की ओर से लगाए परिवाद पर सुनवाई करते हुए रायपुर कोर्ट ने EOW/ACB के निदेशक सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन ने कोर्ट में परिवाद दाखिल कर यह आरोप लगाया था कि ईओडब्लू/एसीबी गलत तरीके से CrPC की धारा 164 या BNSS की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करवाकर कथित कोल घोटाले व अन्य मामले में अभियुक्तों को खिलाफ झूठे बयान गढ़ रही है।

इस मामले में भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, अदालत व जांच एजेंसी ईओडब्लू/एसीबी के बीच आपराधिक सांठगांठ की शिकायत पर मामला थोड़ा आगे बढ़ा है। रायपुर की एक अदालत ने आज ईओडब्लू/एसीबी के निदेशक सहित दो अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है।

बघेल ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन ने एक परिवाद दायर कर शिकायत की थी कि ईओडब्लू/एसीबी गलत तरीके से CrPC की धारा 164 या BNSS की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करवाकर कथित कोल घोटाले व अन्य मामले में अभियुक्तों को खिलाफ झूठे बयान गढ़ रही है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने एक पत्रवार्ता कर इसे लोकतंत्र के लिए घातक परिपाटी बताया था।

बघेल ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन ने एक परिवाद दायर कर शिकायत की थी कि ईओडब्लू/एसीबी गलत तरीके से CrPC की धारा 164 या BNSS की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करवाकर कथित कोल घोटाले व अन्य मामले में अभियुक्तों को खिलाफ झूठे बयान गढ़ रही है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने एक पत्रवार्ता कर इसे लोकतंत्र के लिए घातक परिपाटी बताया था।

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