छत्तीसगढ़

साइबर ठगी : दो म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, 51 लाख से अधिक का फर्जी ट्रांजेक्शन उजागर

कोंडागांव। साइबर ठगी के मामले में कोंडागांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के बैंक खातों में कुल 51,32,024 रुपए के अवैध ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में कोंडागांव जिले के जामकोटपारा निवासी यामिनी सोरी पिता चितु राम सोरी, आदिल खान पिता अब्दुल नसीम खान शामिल हैं.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

साइबर सेल कोंडागांव को भारत सरकार के गृह मंत्रालय (I4C MHA) द्वारा संचालित भारतीय सायबर अपराध पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन में संदिग्ध बैंक खातों के माध्यम से अवैध ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली थी। जांच के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते क्रमांक 327702000000239 में देश के विभिन्न राज्यों से कुल 6 स्थानों से ठगी की शिकायतें दर्ज पाई गईं। खाते का विश्लेषण करने पर 51.32 लाख रुपए का संदिग्ध लेन-देन पाया गया।

जांच में सामने आया सच

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी यामिनी सोरी और आदिल खान ने कम समय में अधिक धन अर्जित करने और अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधियों को ट्रांजेक्शन के लिए उपलब्ध कराया था। दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड या ओटीपी साझा न करने की अपील

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक टामेश्वर चौहान, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय, प्रधान आरक्षक अजय बघेल, उप निरीक्षक नवल सिंह कोड़ोपी, प्र.आर. पवन मंडावी, संतोषी मंडावी और आरक्षक हरविंद दर्रो का विशेष योगदान रहा। कोण्डागांव पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति या संस्था द्वारा अधिक लाभ का लालच देने पर अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड या ओटीपी साझा न करें। ऐसा करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।

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