छत्तीसगढ़

CG – इन 2 दिन मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, जानें वजह…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डोल ग्यारस (3 सितंबर 2025) और अनंत चतुर्दशी (6 सितंबर 2025) पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश और छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशों के पालन में जारी किया गया है।

नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन दोनों पावन पर्वों के दौरान शहरभर में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। निगम क्षेत्र के हर वार्ड और जोन में अधिकारी इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करवाएंगे।

नगर निगम ने साफ किया है कि केवल दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटल, रेस्त्रां और ढाबों में भी मांस-मटन परोसने पर रोक रहेगी। यदि किसी प्रतिष्ठान में इस दौरान मांस परोसा जाता है तो निगम की टीम जप्ती की कार्रवाई करेगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी का धार्मिक महत्व पूरे प्रदेश में विशेष रूप से माना जाता है। इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीकृष्ण झांकी और गणेश विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ही नगर निगम ने यह निर्णय लिया है।

निगम ने अपने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक को आदेशित किया है कि वे लगातार निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी इलाके में मांस-मटन की बिक्री न हो। निगम की टीमें 3 और 6 सितंबर दोनों दिन सक्रिय रहेंगी।

लोगों से अपील
नगर निगम रायपुर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन पावन पर्वों पर प्रशासन के आदेश का पालन करें और धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए सहयोग प्रदान करें। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से समाज में सामूहिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा।

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