छत्तीसगढ़

भारतमाला एक्सप्रेस वे मुआवजे में गड़बड़ी, जगदलपुर निगम आयुक्त निलंबित 

जगदलपुर: भारतमाला परियोजना में भू अर्जन प्रक्रिया में गड़बड़ी मामले में जगदलपुर नगर निगम आयुक्त को सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबित कर दिया गया है. यह आदेश क्लेमेन्टीना लकड़ा अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.

मुआवजा राशि में गड़बड़ी से जुड़ा मामला: दरअसल रायपुर विशाखापट्टनम इकॉनामिक कॉरिडोर के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा है. सड़क निर्माण से पहले प्रभावित इलाकों में भू अर्जन की प्रकिया की गई थी. जिसके तहत रायपुर जिला के अभनपुर में भी भू प्रभावितों को मुआवजा राशि दी गई. मुआवजा राशि वितरण के दौरान अभनपुर में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी निर्भय कुमार साहू रहे.

मुआवजे में गड़बड़ी के आरोप: सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि निर्भय कुमार साहू तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी की तरफ से गड़बड़ी हुई है. अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रकिया में मुआवजे को लेकर अनियमितता बरती गई. भू अर्जन के रूप में वास्तवित मुआवजा से अधिक राशि का भुगतान निजी भूमि स्वामियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई.

सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन: आदेश में यह भी कहा गया है कि भू अर्जन प्रकिया में कई अनियमितायें जिला स्तरीय जांच समिति ने प्रतिवेदित की थी. साथ ही प्रक्रिया में की गई कार्यवाही में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, शासकीय सेवकों के कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं कर, अपने कर्तव्य के प्रति अनियमितता और लापरवाही बरती गई. यह सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3(1) एक दो व 3(2) एक का स्पष्ट उलंघन है.

सस्पेंशन की हुई कार्रवाई: आदेश में कहा गया है कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी भूअर्जन, जो वर्तमान आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबति किया जाता है. निलंबन अवधि में निर्भय कुमार साहू का मुख्यालय कार्यालय, आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर में निर्धारित किया गया है. निलंबन की अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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