छत्तीसगढ़

 पंचायत चुनाव में नशे में चुनावी ड्यूटी पर आने वाले प्रधान पाठक और लेखापाल निलंबित

धरसीवां. शराब के नशे में चुनावी ड्यूटी पर आने वाले एक प्रधान पाठक और एक लेखापाल पर निलंबन की गाज गिरी है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों नशेड़ी कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए है.

जानकारी के मुताबिक, कार्यालय कलेक्टर एव जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) रायपुर (छ.ग.) ने आज जारी देश में कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा से प्राप्त प्रतिवेदन कमांक 416 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए सामग्री वितरण दिनांक 19 फरवरी को दा.पो.हार.से. स्कूल परसतराई मे समय 1.30 बजे सामग्री वितरण स्थल पर ग्राम मोहमेला, आरंग के प्रधान पाठक परदेशी राम ध्रुव शराब के नशे में वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विवाद करते हुए पाये गये. ध्रुव का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे मुलाहिजा कराया गया, जिसमे वे नशे की हालत में पाये गये. रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा द्वारा ध्रुव के कृत्य के लिए निलंबित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है. 

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परदेशी राम ध्रुव के वरिष्ठ अधिकारी के साथ विवाद करने के चलते निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ, जो चुनावी कार्य में लापरवाही और सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है. इसलिये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (3) के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) के प्रावधानों के तहत् परदेशी राम ध्रुव, प्रधान पाठक ग्राम मोहमेला आरंग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

 निलंबन अवधि में परदेशी राम ध्रुव का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी आरंग में नियत किया जाता है. निलंबन अविध मे नियमानुसार उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी.

लेखापाल सियाराम वर्मा निलंबित

धरसीवां तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे ने बताया कि ठीक इसी तरह दाऊ पोषण लाल हायर सेकेंडरी स्कूल परसतराई में 19 फरवरी को  साढ़े ग्यारह बजे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सामग्री वितरण होनी थी, जिसमें कृषि उपज मंडी तिल्दा नेवरा में पदस्थ लेखापाल सियाराम वर्मा की ड्यूटी थी. लेकिन वह भी शराब के नशे में पहुंचे और अधिकारी से बहस करने लगे. मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किया है.

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