छत्तीसगढ़

विधायक अनुज शर्मा ने उठाया अवैध प्लाटिंग का मुद्दा : कहा – आश्वासन के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई, टंकराम बोले – जांच कराकर एक्शन लेंगे, ओपी चौधरी ने जल्द नियम बनाने की कही बात…

रायपुर. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज ध्यानाकर्षण काल में भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया. इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पहले कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था. पिछली सरकार ने इस नियम को हटा दिया. इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा है. अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने जल्द नियम बनाएंगे.

विधायक अनुज शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा, पिछली बार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ करवाई का आश्वासन दिया गया था, क्या करवाई हुई बताएं. इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि धरसीवां में 2021 से 23 के बीच अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी.
राजस्व विभाग अकेले अवैध प्लाटिंग नहीं रोक सकता. टीएनसी, रजिस्ट्री, समेत कई विभाग की संयुक्त कमेटी बनाना पड़ेगा.

अनुज शर्मा ने कहा, धरसीवां में सरकारी स्कूल, चारागाह, नहर, सरकारी जमीन, सब पर अवैध प्लाटिंग हुई. इस पर कोई करवाई नहीं हुई. जो बेचकर चले गए, उस पर क्या करवाई होगी. इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा,
सभी मामलों में जांच कराकर करवाई करवाऊंगा. विधायक शर्मा ने कहा, आगे कब्जा न हो, इसके लिए विभाग ने क्या करवाई की. मंत्री वर्मा ने कहा, जहां जमीन बची है, वहा तख्ती लगाएंगे. समय सीमा बताना संभव नहीं है.

इसी बीच अवैध प्लाटिंग को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा, यह सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है. रमन सरकार में छोटे प्लाटिंग पर रोक लगाई गई थी. पूर्व सरकार ने 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री पर रोक हटा दी. इस समस्या से सब दुखी हैं. मंत्री जी 5 करवाई बता दें, जो आपने की है.

महीनेभर के भीतर कार्रवाई कर सूचना दें : रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, यह गंभीर समस्या है. विधानसभा कॉलोनी पर भी अवैध कब्जा हुआ है. मंत्री जी एक माह के भीतर करवाई कर सूचित करेंगे. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, अवैध प्लाटिंग रोकने संयुक्त टीम बनाकर पूरा प्रयास करेंगे. विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, वित्त मंत्री मौजूद हैं. सिर्फ घोषणा कर दें कि अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी. सारी समस्या खत्म हो जाएगी. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पहले नियम था. कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था. पिछली सरकार ने इसे हटा दिया. इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा. अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने नियम जल्द बनाएंगे.

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