छत्तीसगढ़

दहेज प्रताड़ना मामला : कोर्ट ने पति समेत अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया

बिलासपुर. अतुल सुभाष सुसाइड केस के बीच बिलासपुर जिला न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना के मामले मेंं बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने महिला के सभी आरोपों को संदेहास्पद और झूठा पाया है. पति समेत अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. पूरा मामला साल 2022 का है.दहेज प्रताड़ना मामला : कोर्ट ने 2 साल बाद सुनाया फैसला, पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत …

दरअसल, 9 नवंबर 2022 को महिला ने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके एक महीने बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई. मामलें में दो साल बाद कोर्ट ने महिला के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. वहीं पति समेत सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, प्रार्थीया और अभियुक्त दोनों की दूसरी शादी हुई थी, पति की पहली पत्नी से एक पुत्री है. पहली पत्नी की मौत के बाद पति ने दूसरी शादी रचाई थी. अभियुक्त की बेटी को दूसरी पत्नी लगातार प्रताड़ित किया करती थी. इससे परेशान होकर नाबालिक पुत्री ने फिनाइल पी लिया था, जिसकी शिकायत भी की गई थी. इस अपराध से बचने के लिए प्रार्थिया ने रिश्तेदारों और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की झूठी शिकायत दर्ज की गई थी.

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