आदिवासी पत्रकार का अपहरण और मारपीट का आरोप, कांग्रेस विधायक के पति और समर्थकों पर एफआईआर दर्ज

बालोद। जिले के गुरुर नगर में कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा के पति पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक आदिवासी पत्रकार के अपहरण और मारपीटके खिलाफ दर्ज धारा 333, 296, 115 (2), 351(2), 191(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत दर्ज मामला दर्ज हुआ है. पीड़ित ने अपहरण कर विधायक कार्यालय ले जाने और जातिगत गालियां देकर बुरी तरह से पिटाई की.
बता दें कि संजारी बालोद कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा के पति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. पहले भाजपा महिला पार्षद की शिकायत पर गुरुर नगर की आठ लोगों के साथ पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा के खिलाफ दर्ज धारा 333, 296, 115 (2), 351(2), 191(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत दर्ज मामला शांत भी नहीं हुआ था. अब एक पत्रकार की रिपोर्ट पर गुरुर पुलिस ने भैय्याराम सिन्हा सहित पांच लोगों पर धारा 191(2), 296, 115(2), 351(2)(3), 140(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.
घटना की शुरुआत 12 जुलाई को होती है, जब गुरुर नगर में प्रशासन ने 43 निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को अवैध करार देते हुए बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान कांग्रेस की विधायिका संगीता सिन्हा, उनके पति पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा और स्थानीय व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे. यह मामला तनावपूर्ण हो गया, जब कुछ महिलाएं भाजपा महिला पार्षद कुंती सिन्हा के घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट करने लगीं. इस घटना के बाद कुंती सिन्हा ने गुरुर थाने में चार नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ मामले की शिकायत दर्ज कराई.



