छत्तीसगढ़

 शाहरुख खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ में केस दर्ज, 29 मार्च को सुनवाई में आ सकते हैं रायपुर! 

रायपुर: फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके वकील फैजान खान ने बॉलीवुड बादशाह को नोटिस भेजा है. शाहरुख खान को भ्रामक विज्ञापन मामले में नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने शाहरुख सहित पांच अन्य लोगों को विज्ञापन करने और इसे प्रसारित करने के मामले में नोटिस भेजा है. कोर्ट ने 29 मार्च को सुनवाई के लिए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को रायपुर में उपस्थित होने के लिए कहा है.

व्यवहार न्यायाधीश प्रीति कुजूर की अदालत में 11 मार्च को फैजान खान ने अपने अधिवक्ता विराट वर्मा के जरिए आवेदन लगाया. आवेदन में बताया “शाहरुख खान भ्रामक विज्ञापन करके आम जनता को गुमराह कर रहे हैं. पान मसाला, फेयर हैंडसम और रमी के विज्ञापन से जुड़ा हुआ कानूनी मामला है. मिसलीडिंग एक्ट के इस तरह के विज्ञापन को करने से इसका विपरीत प्रभाव आम जनता पर पड़ता है. इस तरह के विज्ञापन से देश के युवाओं और बच्चों को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है. जिसमें कैंसर और गरीबों जैसी समस्या बढ़ रही है. समाज पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है.”

इस आवेदन पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 29 मार्च को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा है. अभिनेता शाहरुख खान के साथ ही गूगल इंडिया, अमेजॉन इंडिया, नेटफ्लिक्स इंडिया, मैसेज इमामी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और हेड डिजिटल वर्कस (ए 123) को इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

फैजान खान नामक शख्स वही है, जिसने पिछले दिनों शाहरुख खान को धमकी दी थी. हालांकि मुंबई पुलिस की पूछताछ में फैजान खान ने बताया था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया था. फैजान खान पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए थे जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

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